New Delhi : नवंबर का महीना समाप्त होने वाला है और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों और डेडलाइनों की अवधि भी खत्म हो जाएगी। 1 दिसंबर से LPG की कीमतों से लेकर पेंशन और टैक्स से जुड़े कई बदलाव प्रभाव में आएंगे, जिनका सीधा असर आम जनता के दैनिक खर्चों और बजट पर पड़ेगा।
LPG सिलेंडर के दाम बदलेंगे
हर महीने की पहली तारीख को सरकार LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है। नवंबर में 19 किलो कॉमर्शियल LPG की कीमत में 6.50 रुपये की कटौती हुई थी, जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर रहे। अब 1 दिसंबर को फिर से सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी या कमी संभव है, जिसका असर सीधे रसोई बजट पर पड़ेगा।
UPS चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर
सरकारी कर्मचारियों के लिए National Pension System (NPS) से Unified Pension Scheme (UPS) में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इस डेडलाइन के बाद UPS विकल्प चुनना संभव नहीं होगा। जो कर्मचारी पुराने सिस्टम से नए पेंशन ढांचे में आना चाहते हैं, उन्हें समय रहते प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी
वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन जारी रखने के लिए अपना Life Certificate हर साल जमा करना होता है। इसकी अंतिम तारीख भी 30 नवंबर है। समय पर सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर पेंशन भुगतान रोका जा सकता है।
TDS और टैक्स रिटर्न की डेडलाइन
यदि आपकी आय से अक्टूबर में TDS काटा गया था, तो सेक्शन 194IA, 194IB, 194M और 194S के अंतर्गत संबंधित विवरण 30 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही जिन टैक्सपेयर्स को Section 92E के अंतर्गत रिपोर्ट दाखिल करनी है, उन्हें भी अंतिम तारीख से पहले यह कार्य पूरा करना होगा।
CNG, PNG और ATF की कीमतों में बदलाव
LPG की तरह CNG, PNG और ATF (एयर टर्बाइन फ्यूल) के दाम भी हर महीने संशोधित होते हैं। 1 दिसंबर से इनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर घरेलू गैस, कम्यूटिंग और हवाई यात्रा की लागत पर असर पड़ सकता है।
जनता को सलाह है कि इन बदलावों और डेडलाइनों पर ध्यान रखें ताकि किसी प्रकार की असुविधा या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

