एक अप्रैल से अंडों पर छपाई अनिवार्य, नियमों का सख्ती से होगा पालन

प्रयागराज। मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अप्रैल से अंडों पर अनिवार्य रूप से छपाई (मार्किंग) किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एपीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह जानकारी

एक अप्रैल से अंडों पर छपाई अनिवार्य, नियमों का सख्ती से होगा पालन
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प्रयागराज। मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अप्रैल से अंडों पर अनिवार्य रूप से छपाई (मार्किंग) किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एपीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह जानकारी शनिवार को प्रयागराज मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने दी।

उन्होंने बताया कि मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैठक में तय किया गया कि अंडों की पहचान और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन पर संबंधित जानकारी की छपाई अनिवार्य की जाएगी। इसके लिए मुर्गी पालकों और लेयर फार्म संचालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि सभी लोग समय रहते इस व्यवस्था को अपनाएं।

उन्होंने बताया कि अंडे सीधे मानव स्वास्थ्य से जुड़े उत्पाद हैं, इसलिए उनकी गुणवत्ता और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से अंडों पर छपाई की व्यवस्था लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मुर्गी पालकों और लेयर फार्म मालिकों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि सभी लोग निर्धारित मानकों का पालन कर सकें।

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