बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर रोक

मुंबई। मुंबई पुलिस ने दिवाली के अवसर पर शहर में बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पटाखा फोड़ने पर भी पाबंदी है। इससे पटाखा विक्रेताओं में नाराजगी फैल गई है। पटाखा विक्रेताओं ने कहा कि

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मुंबई। मुंबई पुलिस ने दिवाली के अवसर पर शहर में बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पटाखा फोड़ने पर भी पाबंदी है। इससे पटाखा विक्रेताओं में नाराजगी फैल गई है। पटाखा विक्रेताओं ने कहा कि कोरोना पाबंदियां हटने के करीब दो साल बाद उत्साह के साथ त्योहार मनाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का दिवाली के संदर्भ में जारी नियम लोगों का उत्साह व खुशियां कम करने वाला है।

मुंबई पुलिस उपायुक्त (अभियान) संजय लाटकर ने एक सर्कुलर जारी किया है, इसमें कहा गया है कि मुंबई की सड़कों पर बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है। पटाखों की बिक्री, प्रदर्शन, स्थानांतरण, परिवहन पर पुलिस ने रोक लगा दी है। पटाखों को अवैध रूप से बेचते समय पूर्ण सावधानी नहीं बरती जाती है, जो सार्वजनिक स्थानों पर खतरा पैदा कर सकता है या पटाखों से आग के लगने का खतरा है। इसीलिए मुंबई में बगैर लाइसेंस पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही माहुल टर्मिनल एरिया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बीडीयू प्लॉट एरिया, स्पेशल ऑयल रिफाइनरी एरिया के 15 से 50 एकड़ एरिया में रॉकेट या पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि यह आदेश 14 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। पुलिस के आदेश में कहा गया है कि बिना लाइसेंस वाले पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई पुलिस के इस आदेश से कुछ पटाखा विक्रेताओं में नाराजगी है। इनका कहना है कि कोरोना पाबंदियों के चलते पहले ही दो साल से कारोबार ठप है। वहीं इस साल दिवाली बिना किसी रोक-टोक के मनाई जा रही है, मुंबई पुलिस के नए आदेश के चलते पटाखा बिक्री पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।

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